मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- यह समानता के अधिकार का उल्लंघन

फोकस भारत। देश की सर्वोच्च अदालत (supreme court verdict on maratha forward caste reservation)  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। दरअसल अदालत ने कहा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले को वृहद पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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