राजस्थान सरकार का प्रार्थना पत्र खारिज, 31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे निगम चुनाव

फोकस भारत। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को  मौखिक रूप से राज्य सरकार को कहा कि बिहार में बड़े स्तर पर विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं, तो  प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं,  फिर 6 नगर निगमों में चुनाव कराने में क्या परेशानी हो सकती है।

दरअसल, राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे, फिर 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था और  इसके बाद हाईकोर्ट ने गत 22 जुलाई को सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए चुनाव कराने की अवधि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया था, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है,रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं । ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराए जाने संभव नहीं हैं, इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जाए। लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, फिर भी यदि अदालत चाहे तो इस अवधि को 15 नवंबर तक बढ़ाया जा सकता है,दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।