Rajasthan: अदालत ने कांग्रेस प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करने पर पुलिस को लगायी फटकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मार्च में की गई कथित टिप्पणी को लेकर राजस्थान कांग्रेस  प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा (Sukhjinder Singh Randhawa) के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को फटकार लगायी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कोटा शहर के पुलिस अधीक्षक और महावीर नगर थाने के क्षेत्राधिकारी को अदालत के आदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर फटकार लगायी और सवाल किया कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए।

दरअसल अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया और दोनों पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मदन दिलावर द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, राजस्थान में कांग्रेस के सह-प्रभारी ने 13 मार्च को जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दिलावर की ओर से उपस्थित वकील मनोज पुरी के अनुसार, रंधावा ने कथित तौर पर कहा था, ‘‘अगर अडाणी और अंबानी को हटाना है, तो पहले मोदी को खत्म करना चाहिए।’’ पुरी ने बताया कि कोटा के रामगंजमंडी से भाजपा विधायक दिलावर ने रंधावा के खिलाफ 18 मार्च को दी गई तहरीर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद तीन मई को अदालत का दरवाजा खटखटाया। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में मांग की है कि रंधावा के खिलाफ दंगा भड़काने और राजद्रोह सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया जाए।

 

 

 

 

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