सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे

डेस्क। कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा को लेकर देश में काफी विरोध का माहौल बना हुआ है। नीट-जेईई के एग्जाम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की परीक्षा भी करवाने के आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी राज्य को लगता है, उनके लिए परीक्षा कराना मुमकिन नहीं, तो वह UGC के पास जा सकता है। लेकिन फाइनल ईयर के छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए UGC के निर्णय को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने वाली याचिका पर पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी। इस दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

UGC ने इस मामले पर अपनी दलील देते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को मई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा बैठक के लिए बुलाया गया था। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को पास किया जा सकता है, लेकिन अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा की जरूरी है।