फोकस भारत। लॉकडॉउन में गृहमंत्रालय ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसके तहत मल्टी ब्रॉन्ड और सिंगल ब्रॉन्ड दुकानों को छोड़कर नगर पालिका और नगर निगमों के तहत आने वाली दुकानों को शनिवार सुबह से खोला जा सकेगा। लेकिन यह छूट हॉट स्पॉट क्षेत्रों में लागू नहीं होंगी। इन दुकानों में पचास फीसदी स्टॉफ के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। साथ में दुकानों में काम करने वाले लोगों को फेस मॉस्क भी पहनने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
सभी तरह की दुकानों को खोलने की है
अनुमतिजरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में छूट नहीं मिलेगी
मल्टी और सिंगल ब्रांड मॉल्स में नहीं मिलेगी छूट
गृह मंत्रालय की शर्तें
गृह मंत्रालय के मुताबिक, आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ कुछ शर्तें भी लागू हैं। -सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें नहीं खुलेंगी। ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बाजार खुल सकेंगे। शहरी इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स मसलन दिल्ली के नेहरू प्लेस, लाजपत नगर जैसे बाजार नहीं खुल सकेंगे। शहरी इलाकों में आवासीय क्षेत्र में बनी दुकानें खुल सकेंगी। ग्रामीण इलाकों में गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुल सकेंगी। सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा।