सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision)ने शुक्रवार को बड़ा आदेश देते हुए मोदी सरनेम(defamation case) केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)की सजा पर रोक लगा दी है, कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है, कोर्ट के इस फैसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करना, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बीती 23 मार्च को गुजरात के सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी
rahul gandhi supreme court stay conviction in modi surname defamation case