राजस्थान में सख्त लॉकडाउन: यहां पढ़ें सभी नियम-कायदे

फोकस भारत। rajasthan strict lockdown ashok gehlot government released new guidelin राजस्थान में कोरोना संक्रमण में इजाफा होने पर अशोक गहलोत सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब  10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन (Strict lockdown) रहेगा।  एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी रोक लगा दी गई है।  मेडिकल सेवाओं (Medical services) के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. हालांकि अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्तियों को इसकी अनुमति होगी। राज्य में मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी और अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।  बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।  मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे।