फोकस भारत। राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल गुरुवार को हाई कोर्ट ने वसुंधरा सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक की क्रियान्विति पर रोक लगा दी। हाल ही राजस्थान विधानसभा ने ओबीसी आरक्षण 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था और विधेयक में राज्य की गुर्जर जाति को ओबीसी आरक्षण के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।
दरअसल जस्टिस के एस झवेरी की खण्डपीठ ने गंगासहाय शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबीसी विधेयक 2017 की क्रियान्विति पर रोक लगाने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा, राजनेता देश को बांट रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति के आदेश के बावजूद विधानसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 को पास कर दिया गया। गत 26 अक्टूबर को यह बिल विधानसभा में पारित हुआ था। इस बिल के पास होने के बाद ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़कर 26 हो गया और यह कुल आरक्षण भी अधिकतम सीमा को पार कर 54 फीसदी हो गया है। कोर्ट ने कहा था कि इस बिल के संबंध में राज्य सरकार कोई कार्य करती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण को प्रभावित करने वाला माना जाएगा। अब सरकार बिल से संबंध में कोई आदेश जारी नहीं कर पाएगी।
YE TO HONA HI THA . BJP GOVT NE GURJARO K SATH DHOKHA KIYA H