7 सितंबर से पटरी पर फिर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, जानिए अनलॉक-4 की पूरी गाइडलाइंस

Unlock 4 Guidelines। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 (Unlock 4 Guidelines)से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइंस 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। अनलॉक-4 में सबसे बड़ी बात है कि देश में एक बार फिर मेट्रो सेवाओं को बहाल किया जा रहा है। 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी मिल गई है।

100 व्यक्तियों की सीमा के साथ कार्यक्रमों को अनुमति:

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार अब 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।

बिना अनुमति जा सकेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य:

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार अब दो राज्यों के बीच पास या नौमती जैसी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। व्यक्तियों और सामान की दो राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान रहेंगे अभी बंद:

अनलॉक-4 के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे।